Wednesday, September 2, 2020

अवैध रेत से लदा दो टैक्टर जप्त एक वाहन मालिक का पता नही दूसरा निकला फर्जी

  कोतमा- आमीन वारसी/ कहते है सौ दोषी छूट जाए लेकिन किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा नही होनी चाहिए लेकिन  रेता चोरों द्वारा एक से बढ़कर एक कारनामों को अंजाम दिया जाता है टैक्टर किसी और का   रेता चोरी कर रहा कोई और जिससे चोरी करते पकड़े जाने पर कार्यवाही करने में संबंधित विभाग परेशान रहें ऐसा ही एक मामला कोतमा थाने पहोच चुका है।अब देखना यह है कि दोषी को सजा मिलती है या निर्दोष को एक सितंबर की दरमियानी रात रेत माफियाओ के  विरुद्ध कोतमा एस डी ओ पी एच एन प्रसाद ने ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए 2 टैक्टर अवैध रेत से भरा थाने लाकर खनिज अधिनियम सहित अन्य धाराएं  लगाकर कार्यवाही की लेकिन जप्त टैक्टर क्रमाक एम पी 65 एए 0343 के रजिस्टेशन में किसी राकेश शर्मा का नाम दर्ज है और पकड़े गए टैक्टर वाहन चालक कोमल बैगा निवासी फिल्टर टोला का कहना है कि वाहन मालिक लहसुई निवासी इरफान का है और नए नियम अनुसार वाहन मालिक पर भी धारा 379 की कार्यवाही की जानी है कही ऐसा न हो कि दोषी व्यक्ति छूट जाए और निर्दोष राकेश शर्मा पर कार्यवाही कर दी जाएं।एमपी 65 एए 0343  टैक्टर वाहन पूर्व मालिक राकेश शर्मा से बात की गई तो राकेश शर्मा ने बताया कि मेरे द्वारा वर्ष 2018 में लहसुई निवासी मो इरफान को 1 लाख 90 हजार रूपये में टैक्टर वाहन क्रमाक एम पी 65 एए 0343 विक्रय कर दिया गया है जिसका एग्रीमेंट मेरे पास है वाहन का कागज़ ट्रांसफर न कराने से अभी भी मेरा नाम दिख रहा गलती वर्तमान टैक्टर वाहन मालिक की है जो समय पर रजिस्टेशन कागज़ ट्रांसफर नही कराया है।

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