Friday, May 2, 2025

आईजी द्वारा किये गए रिचार्ज की अवधि हुई समाप्त इन पर फिर शुरू हुई पुलिसिया कार्यवाही


अनूपपुर - आमीन वारसी- नगर कोतमा के लिए ये खबर महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि करोड़ों अरबों रुपये की हेराफेरी धोखाधड़ी करनें जैसे संगीन आरोप कोतमा निवासी सनमति जैन सुनील अग्रवाल पर लग रहें ! कटनी विजय राघवगढ़ भाजपा विधायक संजय पाठक का पूर्व कर्मचारी रह चुका महेंद्र गोयनका नामक व्यक्ति द्वारा कंपनी हड़पने का पूरा ताना बाना रचा गया था इस साजिश में शामिल कंपनी के चारों डायरेक्टरों की भी अपील हाईकोर्ट से खारिज हो गई है !  

आखिर सन्मति और सुनील क्यों नही हो रहें कोर्ट में हाज़िर-
अगर सन्मति जैन और सुनील अग्रवाल निर्दोष है और अगर कोई उन्हें झूठे मामलों में फसा रहा तो फिर कोर्ट में उपस्थित होकर सब कुछ सच सच बता दे कि आखिर मामला क्या है  कौन कौन इस फर्जीवाड़ा में शामिल है आखिर कब तक लुकाछिपी का खेल खेलते रहेगें ! 

मामलें में आईजी की भूमिका पर उठ रहें सवाल-  

सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार आरोपी सनमति जैन सुनील अग्रवाल आईजी द्वारा किये गए रिचार्ज पर ही कोतमा सहित अन्य जगह घूम फिर रहें थें ! अब आईजी साहब ने कितने में रिचार्ज किया था ये रिचार्ज करवाने वालें ही बता सकतें है जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है ! मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायाधीश विवेक जैन की युगलपीठ ने अपनें विस्तृत फैसले में कहा है कि आईजी वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते सिर्फ  मामलें का विवेचना अधिकारी बदल सकते हैं, लेकिन अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद वे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं रोक सकतें ! इसके साथ ही युगलपीठ ने डायरेक्टरों की अपील को खारिज कर दिया है! बताया जा रहा कि महेन्द्र गोयनका नामक व्यक्ति के इशारे पर कटनी की एक कंपनी को हड़पने का प्रयास किया जा रहा था हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मामलें में फरार चल रहें कंपनी के डायरेक्टरों की गिरफ्तारी जल्द होगी ! 

गौरतलब है कि कटनी माधव नगर में रहने वालें हरनीत सिंह लाम्बा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके जबलपुर आईजी के 9 अक्टूबर 2024 के उस पत्र को चुनौती दी थी, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट तक से अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त होने के बावजूद जबलपुर आईजी ने कटनी  हरगढ़ में स्थित यूरो प्रतीक इस्पात इंडिया लिमिटेड छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहने वाले डायरेक्टर हिमांशु श्रीवास्तव, सन्मति जैन, सुनील अग्रवाल की गिरफ्तारी न करने के निर्देश दिए गए थें ! बीते 22 अप्रैल को आईजी के 9 अक्टूबर 2024 को जारी पत्र को आड़े हाथों लेते हुए जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने न सिर्फ आईजी को तलब किया था, बल्कि कंपनी की रायपुर में 24 अप्रैल को होने वाली एनुअल जनरल मीटिंग को रोकने के भी निर्देश डीजीपी को दिए थें एकलपीठ के इसी फैसले को चुनौती देकर डायरेक्टर हिमान्शु श्रीवास्तव की ओर से यह अपील हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी ! 
अपील पर हुई सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता हरनीत सिंह लाम्बा की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह व सुश्री शमिला इरम फातिमा व राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली हाजिर हुए! सुनवाई के बाद युगलपीठ ने एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखतें हुए उस पर न सिर्फ दखल से इंकार किया, बल्कि हिमान्शु श्रीवास्तव की अपील को भी खारिज कर दिया ! 

जल्द ही होगी डायरेक्टरों की गिरफ्तारी-

अपने विस्तृत आदेश में बेंच ने कहा है कि इस मामले में कंपनी डायरेक्टर हिमान्शु श्रीवास्तव, सन्मति जैन और सुनील अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट तक से अपना भाग्य आजमाया, लेकिन उन्हें अग्रिम जमानत नहीं मिली! हर एक अदालत में जांच एजेन्सी का यही कहना रहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी जरूरी है! इस मामले में डायरेक्टरों से पूछताछ जरूरी है उनसे दस्तावेज भी प्राप्त करना हैं जिनके बिना फाईनल रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकती ! चूंकि आरोपियों को देश की सबसे बड़ी अदालत तक से राहत नहीं मिली है इसलिए तीनों डायरेक्टरों को कोई भी अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती कोर्ट के इस फैसले के बाद तीनों डायरेक्टरों की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है ! नहीं हो सकेगी कंपनी की मीटिंग अपने फैसले में हाईकोर्ट ने साफ किया है कि रायपुर में होने वाली कंपनी की एजीएम मीटिंग पर एकलपीठ ने रोक लगाई थी! फिलहाल यह विवादित है कि कंपनी  डायरेक्टर पद से हरनीत सिंह लाम्बा और सुरेन्द्र सिंह सलूजा ने इस्तीफा दिया या नहीं ! अभी जो इस्तीफा सामनें आया है, उस पर दोनों ने सवाल उठाकर एफआईआर दर्ज कराई है! चूंकि हरनीत सिंह और सुरेन्द्र सिंह एजीएम मीटिंग में शामिल नहीं हो सकतें इसलिए उस मीटिंग पर रोक लगाने का एकलपीठ का आदेश एकदम सही है !

इनका कहना: आरोपी सन्मति जैन सुनील अग्रवाल हिमांशु श्रीवास्तव को बार बार सूचना दी जा रही है कि न्यायालय में उपस्थित हो जाए लेकिन आरोपी अब तक उपस्थित नही हुए हमारी तलाश जारी है जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएगें ! 

अभिषेक चौबे 
थाना प्रभारी माधव नगर कटनी !

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