Monday, July 27, 2026

हाईकोर्ट ने दिया आदेश प्रभावित किसानों को अब जल्द मिलेगी मुआवजा राशि


आमीन वारसी - 
कोतमा - माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर न्यायाधीश श्री विवेक अग्रवाल जी द्वारा एम पी आर डी सी शहडोल को फटकार लगातें हुए यह आदेश जारी किया है कि आदेश दिनांक से एक माह के अंदर सभी प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि भुगतान करें ! बता दें कि वर्ष 2017-18 में नेशनल हाईवे सड़क निर्माण कटनी से छत्तीसगढ़ की सीमा कोतमा विधानसभा क्षेत्र नगर परिषद डोला तक सड़क बनाई गई, जिसमें सैकड़ों किसानों की भूमि प्रभावित हुई भूमि अधिग्रहण किया गया और मनमाने तरीके से कोतमा राजस्व विभाग और एम पी आर डी सी शहडोल ने मिलकर भूमि अधिग्रहण करतें वक्त मुंह देखकर ज्यादा से ज्यादा कमीशन लेकर कुछ किसानों को मुआवजा राशि भुगतान किया और जिसने कमीशन नही दिया उसकी मुआवजा राशि रोक दी गई ! परेशान किसान लगातार मुआवजा राशि पानें के लिए कोतमा एसडीएम कार्यालय एवं शहडोल एम पी आर डी सी कार्यालय का चक्कर लगाते रहें कई बार जांच के आदेश होते रहें लेकिन कोई निष्कर्ष नही निकला अंत में हार कर प्रभावित किसान ज्ञान सिंह सहित अन्य किसानों ने समाज सेवी वरिष्ठ भाजपा नेता नवनियुक्त कोतमा नगर पालिका परिषद के एल्डर मेन मनोनीत पार्षद शैलेन्द्र ताम्रकार के मार्ग दर्शन में प्रभावित किसानों ने उच्च न्यायालय जबलपुर का दरवाजा खटखटाया ! जिससे प्रभावित किसानों को बड़ी राहत मिली हाईकोर्ट जबलपुर न्यायाधीश श्री विवेक अग्रवाल जी ने सख्त रुख अपनाया और एम आर डी सी शहडोल को आदेश दिया कि 30 दिवस के अंदर सभी प्रभावित किसानों को 9% ब्याज वार्षिक दर से मुआवजा राशि भुगतान करें !

इनका कहना - 

उपरोक्त आदेश की कॉपी एन एच ए आई को भेज दी गई है और वहीं से भुगतान किया जाएगा ! बाकी अभी मैं मीटिंग में हूं, आपसे बाद में बात करता हूं !

 स्वर्णकार जी 
प्रबंधक एम पी आर डी सी शहडोल !

No comments:

Post a Comment