Tuesday, February 1, 2022

दानदाता मनीष गोयनका नानू ने छीन ली जमीन- गरीब ब्राम्हण न्याय की लगा रहा गुहार

कोतमा - आमीन वारसी - वार्ड नं 12 गोविंदा कालरी निवासी फरियादी देवेंद्र तिवारी ने न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि नगर का दानदाता समाज सेवी भारतीय जनता पार्टी कोषाध्यक्ष मनीष गोयनका नानू ने दबंगई से मेरी निजी भूमि पर कब्जा कर लिया है! जिसकी शिकायत दिसंबर माह में कोतमा थाने सहित तहसील कार्यालय में कर चुका हूँ! लेकिन मनीष गोयनका नानू का शासन प्रशासन में इतना प्रभाव है कि कोतमा पुलिस एवं राजस्व अमला कार्यवाही करने से बचती नज़र आ रही है! 

कोतमा पुलिस बनी न्यायधीश-

फरियादी देवेंद्र तिवारी ने बताया कि कोतमा थाने में विवेचक द्वारा बिना मामले की विवेचना किए न्यायधीश की तरह फैसला सुनाया जाने लगा है पीड़ित ने बताया कि शिकायत पर मुझे थाने बुलाया गया फिर विवेचक द्वारा भाजपा नेता मनीष गोयनका का पक्ष लेते हुए यह कहा गया कि तुम्हारी जमीन नही है उक्त जमीन मनीष गोयनका नानू की है तुम्हारी जमीन कही अगल बगल होगी! जब विवेचक महोदय इतने विश्वास के साथ बता रहें है कि उक्त भूमि अगर मनीष गोयनका नानू की है तो फरियादी देवेंद्र तिवारी की भूमि कहा है ये भी बताएं तभी तो न्याय होगा और आप न्यायधीश कहलाएंगे! जमीन किसी की भी हो लेकिन बाउंड्री बाल तोड़ते समय नानू गोयनका की जमीन नही थी तो फिर बाउंड्री बाल तोड़ा कैसे गया मुद्दा ये है! 

नानू गोयनका पर धारा 427 का मुकदमा हो कायम- 

देवेंद्र तिवारी ने बताया कि 9 दिसंबर को मनीष गोयनका नानू के आदेश पर उसके कर्मचारियों ने मेरी भूमि पर बने बाउंड्री बाल को तोड़ा गया था उस समय उक्त भूमि मनीष गोयनका नानू की नही थी बाउंड्री बाल 9 दिसंबर तोड़ा गया और उक्त भूमि की रजिस्ट्री मनीष गोयनका नानू ने 11-12 दिसंबर को कराई गई!इसका मतलब साफ है कि बाउंड्री बाल तोड़ने के वक्त भूमि देवेंद्र तिवारी के कब्जे दखल की भूमि थी! तो फिर नानू गोयनका द्वारा किस अधिकार किस नियम के तहत बाउंड्री बाल तोड़वा दिया गया बिना  शासन प्रशासन के आदेश नोटिस सूचना के किसी व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहोचाना अपराध की श्रेणी में आता है और आईपीसी की धारा 427 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए   लेकिन कोतमा पुलिस इस बात पर गौर नही कर रही है ! हो सकता है नानू गोयनका के विरुद्ध मुकदमा दर्ज न करने की पुलिस की कुछ मजबूरियां होगी! 


4 वर्ष तक नानू गोयनका कहा था लापता- 

पीड़ित देवेंद्र तिवारी ने बताया कि मै वर्ष 2018 में कोतमा तहसील अंतर्गत पटवारी हल्का पैरीचुआ शुक्ला ढाबा के पास नेशनल हाईवे से लगी भूमि खसरा नं 17/7/1/2/1/1 रकवा 0 32 हेक्टेयर जिसे हल्का पटवारी एवं आर आई से श्रीमाकंन कराकर विक्रेता नजबुननिशा पति मोहम्मद हफीज से वर्ष 2018 में क्रय किया था एवं विक्रय पंजीयन के समय उक्त भूमि की संपूर्ण राशि मेरे द्वारा दे दिया गया है! साथ ही उक्त भूमि का कोतमा तहसील से नामांतरण एवं ऋण पुस्तिका भी बनवा लिया था जो आज राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम पर दर्ज है! भूमि पंजीयन के समय ही उक्त भूमि पर मेरे द्वारा 5 फिट का बाउंड्री बाल बना दिया गया था जिस पर मेरा विगत 4 वर्ष से कब्जा चला आ रहा है!लेकिन बीते दिनों मनीष गोयनका नानू का कर्मचारी पैरीचुआ निवासी बृजेश मिश्रा उर्फ बिज्जु पिता राम बहोर मिश्रा द्वारा जबरन मेरे भूमि पर बने बाउंड्री वाल को जेसीबी मशीन से तोड़ दिया गया!सूचना मिलने पर मै उक्त घटना की शिकायत करने कोतमा थाने गया तो बृजेश मिश्रा उर्फ बिज्जु ने कहा कि मै मनीष गोयनका नानू का नौकर हूँ मनीष गोयनका नानू के कहने पर उक्त उक्त बाउंड्री वाल को तोड़ा हूँ! उसी समय मनीष गोयनका नानू भी कोतमा थाने पहोचा और कहा कि हा मैंने ही तुम्हारा बाउंड्री वाल तोड़वाया है! तुमको जहाँ शिकायत करनी है कर दो वो मेरी जमीन है इसलिए बाउंड्री वाल तोड़वा दिया हूँ! पीड़ित देवेंद्र तिवारी का कहना है कि अगर उक्त भूमि मनीष गोयनका नानू की थी तो वर्ष 2018 में भूमि श्रीमाकंन विक्रय पंजीयन एवं जब मेरे द्वारा उक्त भूमि पर बाउंड्री वाल बनाया जा रहा था तो नानू गोयनका कहा लापता था उसी समय मुझे रोकना था उक्त भूमि पर लगभग 4 वर्ष से मेरा कब्जा है! और अचानक आज वह भूमि मनीष गोयनका नानू की कैसे हो गई!पंडित जी का कहना बिल्कुल सही है कि जब उक्त भूमि का श्रीमाकंन विक्रय पंजीयन हो रहा था तब उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष मनीष गोयनका नानू कहा थे! दरसल बात यह है कि वर्ष 2018 में भाजपा नेता मनीष गोयनका नानू का उक्त भूमि पर दिल नही आया था और अब उक्त भूमि के बगल की भूमि पर भाजपा नेता समाज सेवी दानदाता मनीष गोयनका नानू का दिल आ गया होगा इसलिए उक्त भूमि पर कब्जा करने की नियत से देवेंद्र तिवारी की निजी भूमि पर बने बाउंड्री वाल को तोड़वा दिया गया! मतलब पटवारी हल्का पैरीचुआ खसरा नं 17 के बगल की भूमि खसरा नं 19 जिसे भाजपा नेता नानू ने भूस्वामी गोपाल केवट से 11-12 दिसंबर 2021 को क्रय किया है! और देवेंद्र तिवारी की बाउंड्री 9 दिसंबर को दबंगई से मनीष गोयनका नानू एवं बृजेश मिश्रा उर्फ बिज्जु द्वारा तोड़ा गया जो अपराध की श्रेणी में आता है जब खसरा नं 19 भूमि का मालिक गोपाल केवट है!तो फिर मनीष गोयनका नानू एवं बृजेश मिश्रा उर्फ बिज्जु को भारत देश के कौन से संविधान व कानून ने यह अधिकार दिया है कि भारत देश के किसी भी नागरिक के घर संपत्ति पर बुलडोजर चलाएं भारत देश का कोई भी व्यक्ति अगर शासन की भूमि पर कब्जा कर घर मकान दुकान बना लेता है तो शासन द्वारा उक्त भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए संबंधित विभाग द्वारा अतिक्रमण कारी व्यक्ति को नोटिस भेजा जाता है साथ ही उक्त भूमि से कब्जा हटाने का समय भी दिया जाता है!लेकिन भाजपा नेता समाज सेवी मनीष गोयनका नानू एवं उसके गुर्गे ने सत्ता के नशे में चूर होकर पीड़ित देवेंद्र तिवारी के बाउंड्री वाल को दबंगई के साथ तोड़ दिया जो काफी शर्मनाक है!  पीड़ित देवेंद्र तिवारी की शिकायत पर अब तक भाजपा नेता मनीष गोयनका नानू एवं बृजेश मिश्रा के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही हो रही क्योंकि सत्ता के दबाव और दौलत की चकाचौंध में राजस्व विभाग एवं पुलिस प्रशासन नतमस्तक होकर रह गया!

ग्रहमंत्री प्रदेश अध्यक्ष से करुगा शिकायत -

देवेंद्र तिवारी ने बताया कि मेरे साथ हुई घटना की शिकायत भोपाल जाकर  ग्रहमंत्री नरोत्तम मिश्रा एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से शिकायत करुगा साथ ही बताउँगा कि मनीष गोयनका नानू द्वारा जबरन राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग से साठ गांठ करके मुझ गरीब ब्राम्हण की जमीन छीन ली गई है!

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