Sunday, March 3, 2019

आमाडाड प्रभावित किसानों को मिलेगा रोजगार,प्रबंधन ने दिया 10 दिन का समय

आमाडाड के प्रभावित किसानों को रोजगार के लिए दस्तावेज जमा करने का प्रबंधन ने दिया 10 दिवस  का अवसर

कोतमा/आमीन वारसी-- जमुना कोतमा क्षेत्र की खुली खदान आमाडाड परियोजना के प्रभावित किसानों को उनके जमीन के एवज में रोजगार देने के लिए खासकर आमाडाड निमहा एवं कुहका के लोगों को 10 दिवस के अंदर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर नौकरी प्राप्त करने का निर्देश जारी किया है जमुना कोतमा क्षेत्र के महाप्रबंधक संचालन अजीत सिंह सोढा ने बताया कि एसईसीएल के जमुना कोतमा क्षेत्र के अंतर्गत आमाडाड खुली खदान परियोजना से प्रभावित ग्राम आमाडाड नीमहा एवं कुहका के समस्त भू स्वामियों को सूचित किया जाता है कि ग्रामों की अधिग्रहित भूमि के एवज में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट याचिका क्रमांक7968/09 मैं दिनांक 25 जनवरी 2018 को पारित आदेश के परिपालन में कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012 एवं एसईसीएल मॉडल टीज के तहत जिला स्तरीय पुनर्वास एवं पुनर स्थापना समिति द्वारा घटते क्रम में रोजगार प्रदान किए जाने के निर्णय के बाद एसईसीएल मुख्यालय बिलासपुर के समक्ष अनुमोदन प्राप्त कर ग्राम वार सूची को उप क्षेत्रीय प्रबंधक आमाडाड ओसीपी एवं संबंधित ग्रामों के सरपंचों को प्रभावित ग्रामीणों को अवलोकनार्थ उपलब्ध करा दिया गया है  घटते क्रम की सूची में प्रथम दृष्टया ग्राम आमाडाढ का कट ऑफ0.581 एकड़ एवं ग्राम कुहका कट ऑफ0.289 हेक्टेयर 0.74 एकड़ है

महा प्रबंधक संचालन श्री सोढा ने बताया कि यहां पर यह भी सूचित करना चाहेंगे कि ग्रामों में पंचायत द्वारा मुनादी एसईसीएल कर्मियों एवं शासन के राजस्व विभाग द्वारा घर-घर जाकर जनसंपर्क समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं अन्य प्रचार माध्यम से प्रचार के उपरांत भी आवश्यक दस्तावेज के साथ प्रस्ताव न प्राप्त होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मध्य प्रदेश द्वारा पूर्व में दी गई समय अवधि में रोजगार की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी है अंततः पुनः 4 माह का और समय दिया गया है जो दिनांक 24 जून 2019 को समाप्त हो जाएगा एवं इसी समय अंतराल में रोजगार की कार्यवाही पूर्ण करनी है।
इसलिए प्रभावित किसान को जिनके रोजगार/ रोजगार के बदले एक मुस्त राशि का प्रस्ताव आज दिनांक तक जमा नहीं किए हैं उन्हें सूचित किया जाता है कि वे निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ रोजगार/ रोजगार के बदले एक मुस्त राशि प्राप्त करने हेतु अपना आवेदन सूचना प्रकाशन के 10 दिवस के अंदर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि दस्तावेजों के जांच एवं सत्यापन के बाद निम्नानुसार कार्यवाही की जा सके वांछित दस्तावेजों की जानकारी एवं अन्य समस्या के लिए ग्रामीण जन उप क्षेत्रीय प्रबंधक आमाडाढ अथवा महाप्रबंधक कार्यालय के भू राजस्व विभाग के कार्यालय समय में संपर्क स्थापित कर सकते हैं।

राजस्व की टीम भी कर रही है काम
आमाडाड नीमहा व कुहका के प्रभावित किसानों को रोजगार व मुआवजा दिलाने के लिए कलेक्टर अनूपपुर के निर्देशन पर एसडीएम कोतमा की अगुवाई में 18 पटवारी दो आर आई व दो नायब तहसीलदार के साथ साथ कालरी के 12 अधिकारी व कर्मचारी इस कार्य को अंजाम देने में लगे हुए हैं ज्ञात हो कि कुल 899 रोजगार देना था जिसमें पहले ही 516 लोगों को रोजगार दिया जा चुका है जिसका पुनर निरीक्षण करना है और अभी 23 लोगों को रोजगार दिया गया है व 22 लोगों को मध्य प्रदेश पुनर्वास नीति के तहत रोजगार दिया गया है अन्य की कार्यवाही जारी है।

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