Sunday, June 9, 2019

विधि व्यवसाय मात्र धनार्जन का उद्देश्य नही सामाजिक न्यायदान का माध्यम भी



कोतमा/आमीन वारसी- आरोपी राम मिलन बैगा उर्फ नीलू बैगा पिता सुखराम बैगा उम्र 40 वर्ष सुखराम बैगा पिता समय लाल बैगा उर्फ शिकारी बैगा उम्र 60 वर्ष शान्ति बाई बैगा पति सुखलाल बैगा उम्र 55 वर्ष सभी निवासी ग्राम छोटमलमुडी चौकी रामनगर थाना बिजुरी के विरुद्ध थाना बिजुरी द्वारा अपराध धारा 294,307/34 भा द वि का अपराध पंजीबंध अपराध क्रमाक 560/16 पर रामनगर द्वारा आहत राम सिंह बैगा कि रिपोर्ट पर उपरोक्त अभियुक्त गणों को गिरफ्तार 10/12/16 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोतमा नितेन्द्र सिंह तोमर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया 10/12/16 को सभी अभियुक्त गणों को न्यायिक अभिरंक्षा में भेज दिया गया प्रकरण सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण अपर सत्र न्यायालय कोतमा जिला न्यायालय को उपार्जित किया गया माननीय सत्र  न्यायालय कोतमा द्वारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 294,307/34 विकल्प 324/34 ,323/34 आरोप विरचित कर विचारण प्रारंभ किया गया अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता गणेश अग्रवाल ने पैरवी की जबकि अभियुक्त गणों की ओर से मुख्य रूप से अधिवक्ता जसवीर सिंह एवं उनके साथी अरविंद गुप्ता व अभिषेक सिंह अभियुक्त गणों की निर्धनता को देखते हुए निशुल्क पैरवी की माननीय अपर सत्र न्यायधीश अशोक सोधिया ने संदेह का लाभ अभियुक्त गणों को  प्रदान करते हुए दोष मुक्त का आदेश पारित करते हुए तत्काल राम मिलन बैगा सुखराम बैगा शान्ति बाई बैगा को 28/5/19 को अभिरक्षा से रिहा करने का आदेश पारित किया गया।

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