कोतमा/आमीन वारसी- भू राजस्व संहिता 1959 के अनुसार धारा 156 के तहत आवंटन की भूमि का राजस्व रिकार्ड से बंटन व्यवस्थापन विलोपित करने का अधिकार सिर्फ कलेक्टर को है तो फिर कोतमा तहसील के किस अधिकारी कर्मचारी ने राजस्व रिकार्ड के साथ छेड़छाड़ कर पटवारी हल्का कल्याणपुर स्थित गैर हकदार जंगल की शासकीय भूमि खसरा नं 295,296,297, जो राजस्व रिकार्ड में बंटन व्यवस्थापन दर्ज था उसे हटा दिया जबकि राजस्व रिकार्ड अनुसार उक्त भूमि बंटन व्यवस्थापन कि है जिसे तहसील के किसी भ्रष्ट अधिकारी एवं कर्मचारी ने राजस्व रिकार्ड पर तेजाब डालकर गैर हकदार नष्ट करने की भरपूर कोशिश कि और रिकार्ड से बंटन व्यवस्थापन विलोपित कर ही दिया जबकि राजस्व रिकार्ड में दर्ज बंटन व्यस्थापन विलोपित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर के पास सुरक्षित है फिर कोतमा तहसील में पदस्थ कौन से कलेक्टर ने राजस्व अधिनियम की धज्जियां उड़ाते हुए बंटन व्यवस्थापन विलोपित कर दिया यह जांच का विषय है। लेकिन बंटन व्यस्थापन हटा वाले मास्टर माइंड अधिकारी कर्मचारी एवं भू माफिया ओ को शायद यह नही पता कि कुछ प्रमाणित रिकार्ड आज भी मौजूद है जो चीख चीख कर कह रहे कि उक्त भूमि बंटन व्यवस्थापन कि है जिसे विलोपित कराकर अनपढ़ किसानों को ही भूमि स्वामी बना दिया गया फिर भू माफियाओ ने उक्त किसानों को धन बल एवं डरा धमका कर फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर उक्त शासकीय भूमि की फर्जी रजिस्ट्री कराकर पीड़ित किसानों को भी शासकीय भूमि क्रय करने जैसे अपराध की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। इतना बड़ा घोटाला फिर भी सब मौन: कोतमा तहसील अंतर्गत पटवारी हल्का कल्याणपुर की गैर हकदार जंगल शासकीय भूमि खसरा नं 295,296,297, जो राजस्व रिकार्ड में बंटन व्यवस्थापन दर्ज है उसे विलोपित करना मतलब अमानत पर खयानत करने जैसा है कुल मिलाकर शासन की संपत्ति को अपने फायदे के लिए नष्ट कर दिया गया और कोतमा तहसील जिम्मेदार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं अगर कोतमा तहसील अंतर्गत शासकीय जमीन की हेरा फेरी नही हुई है तो 50 वर्ष पूर्व राजस्व रिकार्ड के आधार पर कोतमा एस डी एम एवं तहसीलदार बताए कि कल्याणपुर स्थित गैर हकदार जंगल शासकीय भूमि खसरा नं 295,296,297, का कुल रकवा कितना था और आज वर्तमान में कितना है क्या अजीमुददीन भोचू का अनूपपुर रोड बनिया टोला स्थित लगभग 5 एकड़ भूमि पर बनें पोलट्री फार्म एवं पटाखा गोदाम क्या उक्त भूमि खसरा नं 295 गैर हकदार जंगल शासकीय भूमि नही है अगर उक्त भूमि शासकीय नही है तो संबधित अधिकारियों को प्रमाणित करना चाहिए कि उक्त भूमि शासकीय नही है। अगर जांच में यह पाया जाए कि शासकीय भूमि खरीद फरोख्त की गई है तो संबंधित विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए।
Tuesday, January 22, 2019
बंटन व्यवस्थापन विलोपित का अधिकार सिर्फ जिलाधीश को
कोतमा/आमीन वारसी- भू राजस्व संहिता 1959 के अनुसार धारा 156 के तहत आवंटन की भूमि का राजस्व रिकार्ड से बंटन व्यवस्थापन विलोपित करने का अधिकार सिर्फ कलेक्टर को है तो फिर कोतमा तहसील के किस अधिकारी कर्मचारी ने राजस्व रिकार्ड के साथ छेड़छाड़ कर पटवारी हल्का कल्याणपुर स्थित गैर हकदार जंगल की शासकीय भूमि खसरा नं 295,296,297, जो राजस्व रिकार्ड में बंटन व्यवस्थापन दर्ज था उसे हटा दिया जबकि राजस्व रिकार्ड अनुसार उक्त भूमि बंटन व्यवस्थापन कि है जिसे तहसील के किसी भ्रष्ट अधिकारी एवं कर्मचारी ने राजस्व रिकार्ड पर तेजाब डालकर गैर हकदार नष्ट करने की भरपूर कोशिश कि और रिकार्ड से बंटन व्यवस्थापन विलोपित कर ही दिया जबकि राजस्व रिकार्ड में दर्ज बंटन व्यस्थापन विलोपित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर के पास सुरक्षित है फिर कोतमा तहसील में पदस्थ कौन से कलेक्टर ने राजस्व अधिनियम की धज्जियां उड़ाते हुए बंटन व्यवस्थापन विलोपित कर दिया यह जांच का विषय है। लेकिन बंटन व्यस्थापन हटा वाले मास्टर माइंड अधिकारी कर्मचारी एवं भू माफिया ओ को शायद यह नही पता कि कुछ प्रमाणित रिकार्ड आज भी मौजूद है जो चीख चीख कर कह रहे कि उक्त भूमि बंटन व्यवस्थापन कि है जिसे विलोपित कराकर अनपढ़ किसानों को ही भूमि स्वामी बना दिया गया फिर भू माफियाओ ने उक्त किसानों को धन बल एवं डरा धमका कर फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर उक्त शासकीय भूमि की फर्जी रजिस्ट्री कराकर पीड़ित किसानों को भी शासकीय भूमि क्रय करने जैसे अपराध की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। इतना बड़ा घोटाला फिर भी सब मौन: कोतमा तहसील अंतर्गत पटवारी हल्का कल्याणपुर की गैर हकदार जंगल शासकीय भूमि खसरा नं 295,296,297, जो राजस्व रिकार्ड में बंटन व्यवस्थापन दर्ज है उसे विलोपित करना मतलब अमानत पर खयानत करने जैसा है कुल मिलाकर शासन की संपत्ति को अपने फायदे के लिए नष्ट कर दिया गया और कोतमा तहसील जिम्मेदार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं अगर कोतमा तहसील अंतर्गत शासकीय जमीन की हेरा फेरी नही हुई है तो 50 वर्ष पूर्व राजस्व रिकार्ड के आधार पर कोतमा एस डी एम एवं तहसीलदार बताए कि कल्याणपुर स्थित गैर हकदार जंगल शासकीय भूमि खसरा नं 295,296,297, का कुल रकवा कितना था और आज वर्तमान में कितना है क्या अजीमुददीन भोचू का अनूपपुर रोड बनिया टोला स्थित लगभग 5 एकड़ भूमि पर बनें पोलट्री फार्म एवं पटाखा गोदाम क्या उक्त भूमि खसरा नं 295 गैर हकदार जंगल शासकीय भूमि नही है अगर उक्त भूमि शासकीय नही है तो संबधित अधिकारियों को प्रमाणित करना चाहिए कि उक्त भूमि शासकीय नही है। अगर जांच में यह पाया जाए कि शासकीय भूमि खरीद फरोख्त की गई है तो संबंधित विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए।
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